इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट १९८६ में संशोधन कर महिलाओं की अश्लील फोटो वाले विज्ञापन और होर्डिंग्स लगानेवाले पर पचास हज़ार से पांच लाख जुर्माना और पांच वर्ष की कैद!
.........और साथ में महिलाओं के अश्लील मेसेज (SMS) भेजने और मेसेज जारी करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी.....! पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और पचास हज़ार जुर्माना.. तथा दूसरी बार दोषी पाए गए तो पांच साल की कैद और एक से पांच लाख रूपए जुर्माना हो सकता है...! (लेडीज़ अब आप इसका सदुपयोग करें.. निकटतम पुलिस स्टेशन में मेसेज दिखाएँ)
इसे कहते हैं हल्ला बोल.... अब तो ऑंखें खोल.... अधिकार के लिए बंद मुंह खोल.....!
.........और साथ में महिलाओं के अश्लील मेसेज (SMS) भेजने और मेसेज जारी करने वाले को जेल की हवा खानी पड़ेगी.....! पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और पचास हज़ार जुर्माना.. तथा दूसरी बार दोषी पाए गए तो पांच साल की कैद और एक से पांच लाख रूपए जुर्माना हो सकता है...! (लेडीज़ अब आप इसका सदुपयोग करें.. निकटतम पुलिस स्टेशन में मेसेज दिखाएँ)
इसे कहते हैं हल्ला बोल.... अब तो ऑंखें खोल.... अधिकार के लिए बंद मुंह खोल.....!
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